ED ने कहा कि उसके पास Arvind Kejriwal के खिलाफ 100 Crores रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं

The Hindus Times
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 सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं।



संक्षेप में

अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई

ईडी ने कहा कि अदालत को विश्वास है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है

केजरीवाल ने कहा कि पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोपपत्र में उनका नाम नहीं है

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। कोर्ट नियमित जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।


प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा अब वापस लिए गए शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं।


अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अदालत ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया समेत सह-आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होना दर्शाता है कि अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को स्वीकार कर रही है। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी राजू ने कहा, "अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का संज्ञान लेने से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया अदालत को विश्वास है कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। सीबीआई जांच में पता चला है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत जुटा लिए थे।

" दिल्ली के मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।

 केजरीवाल की टीम ने अदालत में क्या कहा?

 केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोपपत्र में आप सुप्रीमो का नाम नहीं है। चौधरी ने कहा, "सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भी केजरीवाल का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है।"  उन्होंने आगे कहा, "ईडी जो भी आरोप लगा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वे मुझ पर पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई मामले में मुकदमा चला रहे हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपने आदेश में कहा था कि केजरीवाल निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। 

केजरीवाल के वकील ने कहा कि पूरा मामला केवल उन गवाहों के बयानों पर आधारित है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत का वादा किया गया था। उन्होंने आगे कहा, "उन्हें क्षमा करने का वादा किया गया था... वे संत नहीं हैं। इन लोगों को लालच दिया गया था। इन लोगों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। पूरा मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ और केजरीवाल की गिरफ्तारी मार्च 2024 में हुई, जो चुनाव से ठीक पहले है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के पीछे भी एक दुर्भावना है।"
  

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